कोलकाता कांड में प्रिंसिपल पर HC का आदेश,वह बहुत ताकतवर हैं, छुट्टी पर भेजिए

कोलकाता
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। अदालत ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को छुट्टी पर जाने को कहा है। बेंच ने कहा कि आप बहुत ताकतवर हैं और आपके रहते हुए निष्पक्ष जांच हो पाना मुश्किल होगा। डॉ. घोष ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। इसे लेकर भी हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है।

अदालत ने इस मामले में केस डायरी भी तलब की है। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है कि प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था और उन्हें 12 घंटे के अंदर ही दूसरी नियुक्ति दे दी गई। बेंच ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर वह सभी डॉक्टरों के गार्जियन थे। यदि वही पीड़िता के प्रति सद्भाव नहीं दिखाते हैं तो फिर कौन ऐसा करेगा? अब उन्हें कहीं काम नहीं करना चाहिए बल्कि अपने घर पर रहना चाहिए। इस बीच मृतका डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से भी छेड़छाड़ की गई थी।

यह हत्याकांड और रेप 9 अगस्त को सुबह 3 से 5 बजे के करीब हुआ था। डॉक्टर का शव जो पाया गया था, उसमें दिखा था कि पैर, हाथों की उंगलियों, पेट, प्राइवेट पार्ट्स समेत अन्य कई हिस्सों में गहरी चोट थी और खून बह रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीड़िता का आरोपी ने मुंह दबा रखा था और उनके सिर को लगातार फर्श पर पटका गया था। इस हत्याकांड ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया है और सीएम ममता बनर्जी खुद बैकफुट पर हैं। यही वजह थी कि वह सोमवार को पीड़िता के आवास पर पहुंचीं और कहा कि पुलिस को हम रविवार तक का वक्त देते हैं, लेकिन तब तक जांच पूरी नहीं हुई तो फिर केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे।

India Edge News Desk

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